वेटलैंड्स रूल्स, 2017
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्द्रभूमियों में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये नए ” आईभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017″ को अधिसूचित किया है।
नियमों का लागू होना
ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों पर लागू होते हैं, अर्थात्-
रामसर अभिसमय के अधीन ‘अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि’ के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियाँ । केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आर्द्रभूमियाँ ।
परंतु ये नियम समय-समय पर यथासंशोधितं भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों पर लागू नहीं होंगे।
नए नियमों की प्रमुख विशेषताएँ
नए नियमों में आर्द्रभूमियों के गैर-आईभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें शहरों, कस्बों, गाँवों और अन्य मानव अधिवासों व उद्योगों से अपशिष्टों की डॉपिंग और अनुपचारित कचरे के निपटान (Discharge) के साथ-साथ नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार शामिल हैं अर्थात् किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को आर्द्रभूमियों में प्रतिबंधित किया गया है।
कुछ अपवादों के साथ स्थायी प्रकृति का कोई निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता।
अवैध शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।